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प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स एक्ट, 2023 (PRP Act) को औपचारिक रूप से 28 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली। यह औपनिवेशिक काल के 1867 अधिनियम को हटाकर नया, डिजिटलीकरण-आधारित प्रणाली लेकर आया है। अब समाचारपत्र/पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसमें फिजिकल घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है। छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है — जिससे प्रकाशकों के लिए प्रक्रिया आसान और कम भयावह हो गई है।